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असम के 4 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चार चिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। बता दें कि ये चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव तथा शिवसागर हैं। सरकार ने कहा कि ये आदेश 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा। दो और राज्यों में बढ़ा AFSPA […]

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  • Last Updated: March 29, 2024 09:57:51 IST

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के चार चिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए और बढ़ा दी है। बता दें कि ये चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव तथा शिवसागर हैं। सरकार ने कहा कि ये आदेश 1 अप्रैल, 2024 से लागू होगा।

दो और राज्यों में बढ़ा AFSPA

बता दें कि गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों तथा नगालैंड के आठ जिलों और कुछ अन्य क्षेत्रों में अफस्पा की अवधि छह और महीने के लिए गुरुवार (28 मार्च, 2024) को ही बढ़ाई गई थी। मंत्रालय ने इन दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है।