Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • Delhi Liquor Policy Case: के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

Delhi Liquor Policy Case: के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी. अंतरिम जमानत देने […]

Delhi Liquor Policy Case
inkhbar News
  • Last Updated: April 8, 2024 10:52:17 IST

नई दिल्लीः दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार भारतीय राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. कविता ने अपने 16 वर्षीय बेटे की चल रही परीक्षाओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी थी.

अंतरिम जमानत देने का यह सही समय नहीं: विशेष न्यायाधीश

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अंतरिम जमानत देने का सही समय नहीं है। कविता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उनका 16 वर्षीय बेटा परीक्षा दे रहा है और उसकी मां को उसके साथ की जरूरत है। ईडी इस दलील से सहमत नहीं हुआ. एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता ने मामले में सबूत नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की।

ED ने लगाया है यह आरोप

एजेंसी ने आरोप लगाया कि कविता ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य हैं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस में हिस्सेदारी के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

15 मार्च को किया गया था गिरफ्तार

46 वर्षीय कविता को बीआरएस समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के बीच 15 मार्च को बंजारा हिल्स स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। फिर उन्हें अगले दिन सात दिनों के ED हिरासत में भेज दिया गया। फिर उनकी हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी गई. पिछले मंगलवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

यह भी पढ़ें –

India-Maldives: हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन का चमचा मालदीव, तिरंगे का किया अपमान