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अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा- AAP को कुचलना चाहते हैं पीएम मोदी

नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इससे पहले पहले वो अपने परिवार के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां अपनी पत्नी सुनीता के साथ पूजा-अर्चना की। इसके बाद वो शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर भी पहुंचे। पूजा-अर्चना […]

(Delhi CM Arvind Kejriwal)
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  • Last Updated: May 11, 2024 13:39:57 IST

नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इससे पहले पहले वो अपने परिवार के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां अपनी पत्नी सुनीता के साथ पूजा-अर्चना की। इसके बाद वो शनि मंदिर और नवग्रह मंदिर भी पहुंचे। पूजा-अर्चना करने के बाद वो पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा।

क्या कहा केजरीवाल ने?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से मैं सीधा आपके बीच में आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी अभी हनुमान मंदिर गए थे और दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को कुचलने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिसको कहते थे कि 70 हजार करोड़ का घोटाला किया, उसको कुछ दिन बाद अपने साथ शामिल कर लेते हैं। अजित पवार का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इसके बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है।

कल शाम जेल से आये बाहर

अरविंद केजरीवाल शुक्रवार यानी 10 मई को 39 दिन बाद जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें फिर से सरेंडर करना होगा। कल जेल से निकलने के बाद केजरीवाल ने कहा कि हमें इस देश को तानाशाही से बचाना है।

इस शर्त के साथ जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त के साथ जमानत दी है कि वो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे और न ही कोई आधिकारिक काम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये हितों का टकराव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 3 बातें कहीं है – दिल्ली सीएम शराब नीति केस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव प्रचार कर पाएंगे और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा। SC में पिछली सुनवाई 7 मई को हुई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 4 बार सुनवाई थी।

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