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गाड़ी चोरी होने पर भी देनी होगी EMI या मिलेगी छुट्टी! जानिये क्या कहते हैं नियम

Car Loan EMI: अगर आज के समय में आप छोटी सस्ती गाड़ी भी खरीदना चाहे तो उसके लिए भी आपको 4 से 5 लाख रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं. गौर करें कि यहाँ पर हम नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं. पुरानी गाड़ी तो आपको जाहिर तौर पर सस्ती मिल जाती है […]

गाड़ी चोरी होने पर भी देनी होगी EMI या मिलेगी छुट्टी! जानिये क्या कहते हैं नियम
inkhbar News
  • Last Updated: November 17, 2022 17:45:49 IST

Car Loan EMI: अगर आज के समय में आप छोटी सस्ती गाड़ी भी खरीदना चाहे तो उसके लिए भी आपको 4 से 5 लाख रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं. गौर करें कि यहाँ पर हम नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहे हैं. पुरानी गाड़ी तो आपको जाहिर तौर पर सस्ती मिल जाती है लेकिन उसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी रहता है. बहरहाल, जब हम अपने लिए छोटी सस्ती गाड़ी भी खरीदते हैं तब ज्यादातर लोग कार लोन ले लेते हैं और फिर लोन को ईएमआई (EMI) के तौर पर धीरे-धीरे हर महीने चुकाते हैं.

लेकिन क्या आपके दिमाग में ख्याल आया है कि अगर आपका लोन अभी भी बकाया है और आपने इसे पूरी तरह से नहीं चुकाया हो पर इसे पहले आपकी गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में लोन चुकाने वाले व्यक्ति को ईएमआई (EMI) का भुगतना करना होगा या फिर उसे ईएमआई (EMI) से छुटकारा मिल जाएगा?

 

देनी होगी EMI या नहीं?

अब इस सवाल को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. लेकिन हम आपको इसका जवाब दे दें कि जो कार आपने लिया है वह आपको हर स्थिति में चुकाना पड़ेगा। बर्शते आपकी गाड़ी चोरी ही क्यों न हो जाए. लेकिन आपको मालूम करा दें, कि ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम काम आ सकता है. अगर आपने अपनी कार का चोरी होने पर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तब आप इंश्योरेंस कंपनी में गाड़ी चोरी का क्लेम कर सकते हैं.

अगर गाड़ी का क्लेम अप्रूव हो जाता है तब इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी की (Insured Declared Value) के आधार पर लोन का पेमेंट करेगी और अगर आपकी बकाया क़िस्त पूरी करवाने के बाद भी क्लेम का पैसा बचता है तो वह आपको मिलेगा।

 

इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy)

 

जब आप बीमा करवाते हैं तब इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि आपकी गाड़ी पर लोन है कि नहीं। आप जिस भी गाड़ी पर लोन लेते हैं उसकी RC पर लोन देने वाले बैंक का नाम दर्ज होता है. लेकिन अगर आपका क्लेम अप्रूव न होकर रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे में आपको ही लोन का पैसा चुकाना पड़ेगा। नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है.

 

 

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