जयपुर। राजस्थान के रकबर खान मॉब लिचिंग मामले में अलवर कोर्ट ने चार आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुना है। इसके साथ ही एक आरोपी नवल किशोर को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनमें परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय का नाम शामिल है।
बता दें, कोर्ट का ये फैसला 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान की पीट-पीटकर हत्या करने की मामले में आई है। एक स्थानीय विश्व हिंदू परिषद के नेता नवल किशोर शर्मा को मामले में कथित संलिप्तता के चलते गिरफ्तार किया था। बता दें, नवल किशोर शर्मा कथित तौर पर उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने पशु तस्करी के संदेह में रकबर की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
असमल और रकबर गायों के साथ भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे और इसी दौरान कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर कर मार डाला था। इस दौरान असलम किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रकबर और गायों को रामगढ़ थाने ले गई। घायल रकबर को थाने में डाल दिया गया और अन्य पुलिस के लोग गायों को देकर आ गए थे। एक घंटे या उससे अधिक समय के बाद रकबर को रामगढ़ अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।