Chinnaswamy Stampede: बैंगलोर भगदड़ के बाद विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बुरी तरह से फंस गई है। अब आरसीबी को कर्नाटक हाईकोर्ट से भी झटका मिला है। हाईकोर्ट ने मामले में गिरफ्तार RCB मैनेजर को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला कल यानी बुधवार 11 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। मामले में अब अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 11 जून तक आदेश सुरक्षित रखने को कहा है। आपको बता दें कि सोसले को पुलिस ने 6 जून को गिरफ्तार किया था।
RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। अब इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार 12 जून को होगी। सोसले ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और कहा था कि पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक निर्देशों से प्रभावित थी। फिलहाल हाईकोर्ट सोसले को जमानत नहीं देने वाली।
बता दें कि आरसीबी के आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के अगले दिन 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में लोग जश्न मनाने और टीम और ट्रॉफी को देखने के लिए जमा हुए थे और भगदड़ के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ के लिए जवाबदेही तय करने के लिए राज्य सरकार ने कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
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कर्नाटक सरकार ने भगदड़ में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया था। हालांकि अब मुआवजा राशि बढ़ा दी गई है। अब राज्य सरकार मृतकों को 25 लाख रुपये मुआवजा देगी। वहीं फ्रेंचाइजी आरसीबी ने भी मृतकों को 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया है।
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