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नहीं खुलेगी संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

अदालत ने शाही ईदगाह कमेटी को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। जब तक कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती है, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

supreme court (3)
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  • Last Updated: November 29, 2024 12:53:46 IST

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा की सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया है। कहा गया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। शांति ज्यादा जरूरी है। अदालत ने शाही ईदगाह कमेटी को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। जब तक कमेटी हाई कोर्ट नहीं जाती है, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

क्या बोले विष्णु जैन

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत ने सबसे पहले हले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मामला हाई कोर्ट में लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार किया जाए। तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रुकी रहेगी।

भड़क गई थी हिंसा

बता दें कि रविवार को जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को जलाकर ख़ाक कर दिया। हिंसक भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही थी। छतों से पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। हिंसा के बाद से लोग अपने घरों में ताला लगाकर गायब हैं।