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माफिया मुख़्तार अंसारी को 10 साल की सज़ा, 5 लाख का जुर्माना

लखनऊ. माफिया मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. ऐसे में, प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दस साल की सज़ा सुनाई गई है, सज़ा के साथ ही माफिया मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का […]

Bahubali Mukhtar Ansari
inkhbar News
  • Last Updated: December 15, 2022 14:57:48 IST

लखनऊ. माफिया मुख़्तार अंसारी की मुश्किलें थमने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. ऐसे में, प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दस साल की सज़ा सुनाई गई है, सज़ा के साथ ही माफिया मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. सिर्फ मुख़्तार ही नहीं, बल्कि उसके साथी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. गाजीपुर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया मुख्तार को ये सज़ा हुई है.

इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दोषी करार कर दिया था और सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश भी हुए थे वहीं इस दौरान माफिया मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था, बीते दिनों ही इस मामले की सुनवाई पूरी हुई थी.

गौरतलब है, बीते दिनों पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेजा गया था,दरअसल, मनी लांड्रिंग केस में बांदा जेल से लाकर निचली अदालत में आज उन्हें पेश किया गया था. इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक के लिए उनकी कस्टडी रिमांड मंजूर की थी, कस्टडी डिमांड पर लेने से पहले मुख्तार अंसारी का मेडिकल करवाया जाएगा और इसके बाद ही उन्हें कस्टडी रिमांड पर लिया जाएगा. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि माफिया मुख़्तार को कस्टडी रिमांड के दौरान टॉर्चर नहीं किया जा सकता और इस दौरान उन्हीं अपने वकील से मिलने की भी छूट रहेगी, लेकिन उनके वकील ईडी के काम में किसी तरह से कोई दखल नहीं देंगे, ईडी अब मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने वाली है.

 

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