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Gyanvapi Case: SC ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग न करने के फैसले को रखा बरकरार

वाराणसी. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि आज इस केस के तीन मामलों में सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के लिए अब 5 दिसंबर की तारीख तय […]

Gyanvapi Case
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  • Last Updated: November 11, 2022 16:07:10 IST

वाराणसी. वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के लिए आज का दिन बहुत ख़ास है, क्योंकि आज इस केस के तीन मामलों में सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. शृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के लिए अब 5 दिसंबर की तारीख तय कर दी है और इसकी वजह ये है कि हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को दिसंबर के पहले सप्ताह के लिए टाल दिया था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई हो रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले को ही बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया है यानि शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं और उसकी कार्बन डेटिंग नहीं की जाएगी.

दरअसल, देश की सबसे बड़ी अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित रखने से जुड़े आदेश को पर सुनवाई कर रही है जबकि हाईकोर्ट में निचली अदालत से दिए गए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुनवाई हो रही है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि वो जिला कोर्ट के पास जाएं और अपनी दलील जिला जज को बताएं जिसके बाद जिला जज ये तय करेंगे कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो. साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय भी दिया है, अब इस मामले में 5 दिसंबर को सुनवाई होगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे सूट जो वाराणसी के सिविल कोर्ट में दाखिल हैं, उसे जिला अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर जिला जज के सामने अर्जी डालें जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज तय करेंगे कि सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई हो या नहीं.

 

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