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केजरीवाल को हाईकोर्ट का झटका, केंद्र के सर्कुलर पर स्टे नहीं

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को ठुकराते हुए गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एसीबी पर केंद्र के नोटिफिकेशन मामले में स्टे नहीं दिया है न ही नोटिफिकेशन को खारिज किया था. बता दें कि एसीबी पर केंद्र के […]

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  • Last Updated: June 10, 2015 07:55:12 IST

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका को ठुकराते हुए गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एसीबी पर केंद्र के नोटिफिकेशन मामले में स्टे नहीं दिया है न ही नोटिफिकेशन को खारिज किया था. बता दें कि एसीबी पर केंद्र के नोटिफिकेशन पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने है. 

केंद्र ने नोटिफिकेशन में एसीबी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए केंद्र के अफसर कर्मचारियों पर कार्रवाई न करने को कहा है. उधर, केजरीवाल सरकार ने इसके विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर नोटिफिकेशन के खिलाफ प्रस्ताव पास कराया था. इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को आदेश दिया था कि कोर्ट पूर्व के घटनाक्रमों से बिना प्रभावित हुए सुनवाई करे. 

क्या है पूरा विवाद

दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में केंद्र के 21 मई के नोटिफिकेशन को चुनौती दी. इसके अलावा 2014 की अधिसूचना को भी चुनौती दी गई थी. याचिका में दिल्ली सरकार के अधिकारों और एलजी के अधिकार के दायरे का जिक्र भी है. दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है. 

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