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Check Income Tax Refund Status: जानिए इनकम टैक्स रिफंड ऑनलाइन कैसे चेक करें

Check Income Tax Refund Status: इनकम टैक्स विभाग आयकर दाताओं (Tax Payers) को ऑनलाइन रिफंड क्लेम करने की सुविधा देता है. आप आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometacindiaefilling.gov.in पर लॉगिन कर इनकम टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं. साथ ही रिफंड या डिमांड स्टेटस (ITR refund status) भी देख सकते हैं.

how to check Income tax refund status online
inkhbar News
  • Last Updated: April 12, 2019 20:55:40 IST

नई दिल्ली. यदि आप आयकर दाता हैं और आपने ज्यादा इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड की सुविधा देता है. आयकर दाता (Income Tax payers) इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग ऑनलाइन पोर्टल incometacindiaefilling.gov.in पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने के बाद आप रिफंड स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स रिफंड के लिए ऑनलाइन कैसे क्लेम करें और रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें.

इनकम टैक्स रिफंड कैसे क्लैम करें-
– सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.
– लॉगिन के बाद आपको स्क्रीन के दायीं तरफ ऊपर की ओर My Account का विकल्प दिखेगा, उसमें Refund Re-issue Request पर क्लिक करें.
– इसके बाद आप अपने पैन नंबर, सीपीसी कम्यूनिकेश रेफरेंस नंबर, रिफंड सिक्वेंस नंबर आदि भरने होंगे.
– सभी जानकारी भरने के बाद Validate पर क्लिक करें.
– इसके बाद रिफंड के माध्यम का चयन करें. आप ईसीएस या चेक के माध्यम से रिफंड क्लेम कर सकते हैं.
– यदि आप बैंक अकाउंट की जानकारी बदलना चाहते हैं तो वह विकल्प भी आपको दिखाई देगा.
– यदि आप चेक के माध्यम से रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको अपना पता चुनना होगा. इसके लिए आप अपने पैन डिटेल्स या फिर आईटीआर में दिए गए पते में से किसी एक को सलेक्ट कर सकते हैं.
– पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. वेलिडेशन होने के बाद आपको सक्सेसफुल कंफर्मेंशन का मैसेज आ जाएगा.

इनकम टैक्स रिफंड या डिमांड स्टेटस कैसे देखें-

– इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें.
– स्क्रीन पर दायीं ओर ऊपर की तरफ My Account टैब में Refund/Demand Status पर क्लिक करें.
– क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर, स्टेटस और मोड ऑफ पेमेंट जैसे विकल्प दिखाई देंगे. इस तरह आप इनकम टैक्स रिफंड या डिमांड स्टेटस चेक कर सकते हैं.

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