नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए एक अहम सुधार किया है, जिससे नौकरी बदलने वालों को राहत मिलेगी। इस बदलाव के तहत अब कर्मचारी आसानी से अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर सकेंगे और इसके लिए पुराने या नए नियोक्ता से मदद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सुधार आधार और अन्य दस्तावेजों की मदद से ट्रांसफर प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाएगा।
UAN से जुड़े अकाउंट्स
ईपीएफओ ने अब उन कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। 1 अक्टूबर, 2017 के बाद जारी किए गए UAN से जुड़े अकाउंट्स के लिए अब नियोक्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे कर्मचारियों को अपने पीएफ ट्रांसफर के लिए सीधे ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि नियोक्ताओं पर निर्भरता भी कम होगी।हालांकि, 1 अक्टूबर, 2017 से पहले जारी किए गए UAN के साथ अकाउंट्स के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया में कुछ शर्तें हैं। इन अकाउंट्स में नाम, जन्म तिथि और लिंग के मिलान की शर्त रखी गई है, ताकि ट्रांसफर सही तरीके से हो सके।
कैसे करें आधार कार्ड लिंक
इसके अलावा, ईपीएफओ सदस्य अपने आधार को आसानी से अपने EPF खाते से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें ई-सेवा पोर्टल पर जाकर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा और KYC सेक्शन में आधार के लिए विकल्प चेक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर और नाम दर्ज करने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद आधार EPF अकाउंट से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा। यह सुधार नौकरी बदलने वालों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि अब उन्हें ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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