Inkhabar
  • होम
  • व्यापार
  • Business Loan लेने वालों को बड़ी खुशखबरी, लोन बंद करवाने पर नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा चार्जेज

Business Loan लेने वालों को बड़ी खुशखबरी, लोन बंद करवाने पर नहीं लगेंगे एक्स्ट्रा चार्जेज

RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा लिए गए सभी फ्लोटिंग रेट पर लोन देने वाले संस्थान या बैक द्वारा लगाए जाने वाले फोरक्लोजर शुल्क को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के फोरक्लोजर/प्रीपेमेंट के मामले में कोई शुल्क/पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी।

Reserve Bank of india, business loan
inkhbar News
  • Last Updated: February 24, 2025 14:53:08 IST

नई दिल्ली: अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे तो आपके लिए अच्छी खबर है. RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा लिए गए सभी फ्लोटिंग रेट पर लोन देने वाले संस्थान या बैंक द्वारा लगाए जाने वाले फोरक्लोजर शुल्क को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 21 मार्च, 2025 तक हितधारकों से टिप्पणियां मांगी है।

फोरक्लोजर चार्जेज नहीं

बता दें मानदंडों के हिसाब से विनियमित संस्थाओं की कुछ कैटेगरियों को सह-बाध्यकारी के साथ या बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर स्वीकृत फ्लोटिंग रेट टर्म लोन पर फोरक्लोजर शुल्क/प्री-पेमेंट पेनाल्टी लगाने की अनुमति नहीं है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर में कहा गया है कि टियर 1 और टियर 2 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और बेस लेयर एनबीएफसी के अतिरिक्त अन्य आरई, पर प्रीपेमेंट की आवश्यकता नहीं है।

पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी

व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के फोरक्लोजर/प्रीपेमेंट के मामले में कोई शुल्क/पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी। हालांकि एमएसई उधारकर्ताओं के मामले में ये निर्देश प्रति उधारकर्ता 7.50 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत सीमा तक लागू होंगे। जिम्मेदार उधार आचरण – ऋणों पर फोरक्लोजर शुल्क/पूर्व-भुगतान दंड लगाने के बारे में मसौदा में कहा गया है।

रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी समीक्षाओं ने एमएसई को स्वीकृत ऋणों के मामले में फोरक्लोजर शुल्क/पूर्व-भुगतान दंड लगाने के संबंध में भी कुछ कहा है। RBI ने कहा कि विनियमित संस्थाओं के बीच भिन्न प्रथाओं का संकेत है, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं।

ये भी पढ़ें: ऑनलाइन सेफ्टी कमीशन के नोटिस का नहीं दिया जवाब, अब Telegram पर लगा करोड़ों का जुर्माना

Tags