नई दिल्ली: परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे पैन कार्ड के नाम से भी लोग जानते है, किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की पहचान करता है. पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है और इसका इस्तेमाल बैंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है. लेकिन अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाए तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए आगे जानते हैं कि इनएक्टिव पैन कार्ड का कैसे पता लगाया जा सकता है और पैन को दोबारा कैसे एक्टिव किया जा सकता है?
पैन कार्ड Inactive होने के वजह
1. पैन-आधार कार्ड का Link न होना
2. फर्जी पैन कार्ड का होना
3. एक से अधिक पैन कार्ड होना
ऐसे करें Inactive PAN Card की पहचान
1. आयकर विभाग की वेबसाइट (Income Tax Website) पर जाएं।
2. लेफ्ट साइड Quick Links सेक्शन में “Verify PAN Status” ऑप्शन होगा।
3. इस पर क्लिक करने के बाद न्यू पेज ओपन होगा।
4. यहां पैन नंबर, पूरा नाम, DOB और रजिस्टर्ड फोन नंबर एंटर करें।
5. Continue पर क्लिक करें, अब फोन नंबर पर आए ओटीपी को एंटर करें।
6. इसके बाद “Validate” पर क्लिक करें और फिर आप देख सकेंगे कि पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव
ऐसे करें Inactive PAN कार्ड को एक्टिव?
इनएक्टिव पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए आयकर विभाग में आवेदन करें। मूल्यांकन अधिकारी (एओ) को एक पत्र लिखें, आयकर विभाग के पक्ष में क्षतिपूर्ति बांड भरें, पिछले 3 वर्षों के लिए इनएक्टिव पैन का उपयोग करके दायर आईटीआर भी जमा करें, दस्तावेज़ क्षेत्रीय आयकर विभाग कार्यालय में जमा करें। पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट होने में करीब 15 दिन का समय लगेगा.
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