Inkhabar
  • होम
  • व्यापार
  • दिव्यांग के इलाज पर इनकम टैक्स से मिलती है 1. 25 लाख की छूट

दिव्यांग के इलाज पर इनकम टैक्स से मिलती है 1. 25 लाख की छूट

यदि आपके परिवार में कोई दिव्यांग है और उनके इलाज में काफी खर्चा हो रहा है तो आप इन खर्चों में इनकम टैक्स के ज़रिए 1. 25 लाख तक की

Income tax exemption lakhs available on treatment disabled people
inkhbar News
  • Last Updated: July 18, 2024 19:20:15 IST

नई दिल्ली. यदि आपके परिवार में कोई दिव्यांग है और उनके इलाज में काफी खर्चा हो रहा है तो आप इन खर्चों में इनकम टैक्स के ज़रिए 1. 25 लाख तक की छूट ले सकते हैं. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80 DD और 80 U के तहत मिलती है. धारा 80 U और 80 DD के तहत कोई भी व्यक्ति जो खुद दिव्यांग है या उनके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है और उनके इलाज में रकम खर्च की गई है तो इनकम टैक्स में कुल मिलाकर 1.25 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं.

दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जरूरी

हालांकि यह लाभ लेने के लिए जरूरी है कि दिव्यांग के पास संबंधित अधिकारी की ओर से जारी किया गया दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो। अगर यह सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो वह इसका दावा नहीं कर सकता। ITR के धारा 80 DD और 80 U के तहत 1.25 लाख रुपए की छूट का प्रावधान सिर्फ पुरानी टैक्स व्यवस्था मे ही है। नई टैक्स व्यवस्था से ITR फाइल करने वाले शख्स को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट पाने के लिए कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा, नहीं तो यह छूट नहीं मिलेगी।

अगर आप यह चाहते हैं कि दोनों सुविधाओं का लाभ आपको एक साथ मिल जाए तो ऐसा नहीं है।एक बार में एक ही सुविधा का लाभ मिलेगा.

किस फॉर्म की जरूरत होती है

इनकम टैक्स फाइल करते समय 10-I A फॉर्म भरना पड़ता है। यह फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है और याद रखें इस फॉर्म को सर्टिफिकेट के साथ सबमिट करने होता है । अगर प्रमाणित सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो इससे फाइल करने में आपको दिक्कत आ सकती है, और जब तक नया सर्टिफिकेट ना बनवा लें तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा।

 

ये भी पढ़ें: Income Tax: रिफंड फ्रॉड से रहें सावधान, साइबर ठगों से बचें