लखनऊ: अतीक अहमद उर्फ़ माफिया डॉन को अब प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अतीक अहमद समेत दो और लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अतीक अहमद पर साबरमती जेल में उमेश पाल के क़त्ल की साजिश रचने का भी इल्ज़ाम है। आपको बता दें, अतीक 2019 से साबरमती जेल में बंद है। वहां से सजा सुनाने के लिए प्रयागराज लाया गया था।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मामले में साल 2009 से अब तक कुल 400 तारीखें ली जा चुकी हैं, लेकिन फैसला नहीं हो सका. अब अतीक के अलावा हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद समेत बाकी सात लोगों को इस मामले में बरी कर दिया गया।

कोर्ट के फैसले में क्या?

आपको बता दें, कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि राजूपाल हत्याकांड में उमेश पाल गवाह था, लेकिन आरोपी ने उसे अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने कहा कि पर्चा आरोपी हनीफ के पास था, जिसके आधार पर बयान दिया गया। अदालत ने गवाह पर दबाव बनाने के सभी प्रयासों की निंदा करते हुए कहा कि यह न्याय प्रणाली को प्रभावित करता है और जनता के विश्वास को कम करता है।

अतीक और दिनेश पासी पर कौन कौन सी धारा?

प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने अतीक अहमद और दिनेश पासी को धारा 364-ए/34, 120बी के अलावा धारा 147, 232, 149, 341, 342, 504, 506 (2) में आरोपों के विवरण पर विचार करते हुए दोषी करार दिया है। इन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ समवर्ती कार्रवाई की जाएगी। धारा 364-ए/34, 120बी को दुष्कर्म अपराध माना जाता है और जमानत नहीं देता है। इसमें दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

कब लागू होती है ये धाराएं

364-A/34, 120B जैसे लेख उन अपराधियों के खिलाफ लागू होते हैं जो किसी का अपहरण या अपहरण करते हैं या किसी को मारने की धमकी देते हैं या किसी की हत्या करने की साजिश रचते हैं। कोर्ट ने इन दोनों के अलावा हनीफ को धारा 364-ए/34, 120बी के तहत उम्रकैद की सजा भी सुनाई है। आपको बता दें, धरा 364 अपहरण और 120 आपराधिक साज़िश से संबंधित है।

 

 

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