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Social Media Friend : नाबालिग लड़की से Instagram Friend ने किया दुष्कर्म, फोटो की पोस्ट

Social Media Friend नई दिल्ली : गुरुग्राम के एक होटल में 11वीं कक्षा की 16 साल की एक छात्रा से सोशल ‘मीडिया फ्रेंड’ ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी. यह घटना तब सामने आयी जब आरोपी ने बच्ची की नग्न तस्वीरें उसकी मां को भेजी और […]

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  • Last Updated: February 2, 2023 21:47:30 IST

Social Media Friend

नई दिल्ली : गुरुग्राम के एक होटल में 11वीं कक्षा की 16 साल की एक छात्रा से सोशल ‘मीडिया फ्रेंड’ ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी. यह घटना तब सामने आयी जब आरोपी ने बच्ची की नग्न तस्वीरें उसकी मां को भेजी और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी।

तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की

आजकल सोशल मीडिया पर दोस्त बनाना आम हो गया है और इसके माध्यम से कई बार लोगों में प्यार और शादी भी हो जाती है। लेकिन कई बार इस तरह की ऑनलाइन दोस्ती बहुत खतरनाक भी साबित हो जाती है। ऐसी दोस्ती में कई बार ठगी, हत्या और रेप की खबरें भी आती हैं.

हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है. जो दिल्ली के गुरुग्राम के होटल में 11वीं कक्षा की एक छात्रा से उसके ‘इंस्टाग्राम फ्रेंड’ ने कथित तौर पर बलात्कार किया। पुलिस ने बुधवार को इस मामले की जानकारी दी। यह मामला तब सामने आया जब आरोपी ने नाबालिग लड़की की मां को उसकी नग्न तस्वीरें भेजी और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी।

इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती

पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज की. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने पिछले साल यूपी के एक लड़के से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी और बातचीत के दौरान न्यूड वीडियो कॉल भी हुई थी. मां ने पुलिस को बताया कि लड़के ने इसके बाद उनकी बेटी को गुरुग्राम के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने यह भी बताया कि “लड़के ने पिछले हफ्ते उनकी बेटी को फिर से दो बार होटल में बुलाया था.

आरोपी ने मेरी बेटी पर उसकी अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उससे मिलने का दबाव बनाया था.” पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, उसने शिकायत में बताया, “मंगलवार को उसने मेरी बेटी की एक अश्लील तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और मुझे भी भेजी. जब मैंने अपनी बेटी से पूछा, तो उसने मुझे सारा सच बताया।

पुलिस आरोपी की तलाश में

बता दें, पीड़िता की मां ने महिला पुलिस स्टेशन में आरोपी राज द्विवेदी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत धारा 8 (यौन उत्पीड़न) और 12 (यौन उत्पीड़न), आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और आईटी अधिनियम की धारा 67 ए के तहत शिकायत दर्ज कराई थी.

महिला पुलिस स्टेशन की एसएचओ पूनम सिंह ने बताया, “एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम आरोपी को पकड़ने के लिए हर जगह छापेमारी कर रहे हैं. बता दें, वह लड़का भी एक छात्र ही है।

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