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बिहार: सरकारी स्कूलों की टीचर्स अब नहीं पहन पाएंगी जींस और टी शर्ट, सरकार ने लगाई रोक

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुधवार को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल में केवल फॉर्मल कपड़े पहनकर ही आएं। यह कदम स्कूल परिसर में अनुशासन […]

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  • Last Updated: October 9, 2024 22:54:24 IST

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए जींस और टी-शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बुधवार को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल में केवल फॉर्मल कपड़े पहनकर ही आएं। यह कदम स्कूल परिसर में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

शिक्षा विभाग ने लगाई पाबंदी

शिक्षा विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी शिक्षक अपनी ड्यूटी के दौरान जींस या टी-शर्ट नहीं पहन सकता है। इसके साथ ही स्कूलों में तेज आवाज में संगीत बजाने, डीजे और डांस जैसे मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। वहीं सालाना होने वाले आयोजनों में किसी भी तरह की फूहड़ता से बचने की हिदायत भी दी गई है।

Bihar Education Department

अनुशासन का उल्लंघन

बता दें यह निर्णय उन घटनाओं के बाद लिया गया है, जब सोशल मीडिया पर शिक्षकों के बच्चों के साथ डांस करते या रील बनाते हुए वीडियो वायरल हुए। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों से अपने पद की गरिमा बनाए रखने और स्कूल के वातावरण को अनुकूल बनाए रखने पर जोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्कूल से जुड़े ऐसे वीडियो देखे गए हैं, जो अनुचित माने जाते हैं। वहीं ऐसे वीडियो न केवल स्कूल की छवि को प्रभावित करते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के बीच अनुशासन में उल्लंघन को भी बढ़ावा देते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा विभाग ने यह कड़ा फैसला लिया है।

डीजे और गाने बजाने पर भी लगी पाबंदी

शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके बावजूद भी अगर कोई शिक्षक ड्यूटी के दौरान कैजुअल कपड़े पहनकर आता है या फिर स्कूल परिसर में रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासन का उल्लंघन करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा विभागीय कैलेंडर में निर्धारित विशेष अवसरों को छोड़कर किसी अन्य मौके पर डीजे और तेज संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी।

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