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आराध्या बच्चन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने Google को भेजा नोटिस, अभी तक कोई सुधार नहीं!

बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। बच्चन परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका के तहत, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी गलत खबरों के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है। इसके चलते हाईकोर्ट ने गूगल समेत अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है।

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  • Last Updated: February 4, 2025 13:15:33 IST

मुंबई: बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। आराध्या अक्सर अपनी मां के साथ पब्लिक इवेंट्स में नजर आती हैं. वहीं अब बच्चन परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका के तहत, उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी गलत खबरों के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

आराध्या बच्चन के वकील ने 3 फरवरी 2025 को हाईकोर्ट में बताया कि कुछ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और वेबसाइट्स ने अब तक कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। इसके चलते हाईकोर्ट ने गूगल समेत अन्य संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है। वहीं सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च 2025 की तय की गई।

Aaradhya Bachchan

हटाए गए यूट्यूब वीडियो

इससे पहले, 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल को निर्देश दिया था कि आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रामक खबरें हटाई जाएं। कोर्ट ने कहा था कि हर बच्चा सम्मान का हकदार है और उसकी शारीरिक व मानसिक सेहत से जुड़ी झूठी खबरें पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। पिछली सुनवाई के दौरान, जस्टिस सी. हरि शंकर ने स्पष्ट किया था कि नाबालिग बच्चों से जुड़ी झूठी और गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स इस तरह की अफवाहों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अब देखना होगा कि 17 मार्च की सुनवाई में कोर्ट क्या रुख अपनाता है और डिजिटल मीडिया पर बच्चों से जुड़ी फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए नए क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

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