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सरकार ने बैन किए 18 OTT प्लैटफॉर्म्स, अश्लीलता फैलाने का लगा आरोप

ऐसे में भारत सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रकाशित करने वाले कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है और 18 ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

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  • Last Updated: December 19, 2024 12:10:53 IST

नई दिल्ली: आज के डिजिटल युग में लोग थिएटर से ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म के आदी हो गए हैं. ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जितनी आसानी से मनोरंजन के विकल्प उपलब्ध कराते हैं, उतनी ही तेजी से अश्लीलता भी फैला रहे हैं. ऐसे में भारत सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रकाशित करने वाले कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है और 18 ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

भारत सरकार ने लगाई रोक

सूचना और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि भारत सरकार ने इस साल अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है. 18 दिसंबर को लोकसभा में शिवसेना-यूबीटी सदस्य अनिल देसाई के एक सवाल का जवाब देते हुए मुरुगन ने कहा कि 2021 के आईटी नियम बिचौलियों पर अश्लील कंटेंट प्रकाशित करने या फैलाने के खिलाफ उचित प्रयास करने के लिए विशेष ऑब्लिगेशन लगाते हैं.

18 ओटीटी प्लेटफार्मों पर लगा बैन

मुरुगन ने कहा- ‘आईटी नियम डिजिटल मीडिया पर समाचार और कन्टेम्परेरी मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता प्रदान करते हैं. सूचना और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने विभिन्न कोऑर्डिनेटर्स के साथ समन्वय में कार्रवाई की है और 14 मार्च, 2024 को इन प्रावधानों के तहत अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए 18 ओटीटी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है.’

‘कार्यक्रम कोड का पालन करना जरूरी’

मुरुगन ने आगे कहा कि उन्हें भारतीय प्रेस परिषद के ‘पत्रकारिता आचरण के मानदंडों’, केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के तहत कार्यक्रम संहिता और आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है. बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक जैसे यूट्यूब समाचार चैनलों के बारे में मुरुगन ने कहा कि ये चैनल आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत आते हैं, जिसका भाग-III Information Technology Act, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69ए के तहत कवर की गई कंटेंट पर प्रतिबंध लगाने के निर्देशों को देखता है।

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