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Kapil Sharma: कपिल शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, कॉमेडी सीन को लेकर हुआ था विवाद

नई दिल्लीः ग्वालियर उच्च न्यायालय की पीठ ने कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके शो के निर्माताओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाले वकील सुरेश धाकड़ ने दो साल पहले धारा 356/3 के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था […]

Kapil Sharma: कपिल शर्मा को हाईकोर्ट से राहत, कॉमेडी सीन को लेकर हुआ था विवाद
inkhbar News
  • Last Updated: March 22, 2024 17:34:29 IST

नई दिल्लीः ग्वालियर उच्च न्यायालय की पीठ ने कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके शो के निर्माताओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाले वकील सुरेश धाकड़ ने दो साल पहले धारा 356/3 के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनी टीवी पर कपिल शर्मा के शो में महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियों के अलावा आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया गया है।

कपिल शर्मा को होईकोर्ट से राहत

सुरेश धाकड़ ने एक एपिसोड का जिक्र करते हुए कहा था कि जहां कलाकारों को कोर्ट रूम में मंच पर शराब पीते हुए दिखाया गया था, जिसे उन्होंने न्यायपालिका के लिए अपमानजनक माना। हालांकि आदालत ने कपिल शर्मा को बड़ी राहत देते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा अदालत ने धाकड़ को पब्लिसिटी स्टंट के लिए कानूनी कार्यवाही का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं किया जा सकता है।

इस मामले में उलझे थे कॉमेडियन

कपिल ने दो साल पहले अपने शो पर प्रसारित हुए एक एपिसोड के बाद खुद को कानूनी विवाद में उलझा हुआ पाया था। इस एपिसोड में कपिल शर्मा और उनकी टीम ने लगभग आठ मिनट तक चलने वाला एक अदालत के सीन को दिखाया था। जहां उन्होंने अदालत की कार्यवाही को मजाकिया ढंग से दर्शाया था। सीन में वकील का किरदार निभा रहे कपिल को शराब और स्नैक्स की मांग करते हुए दिखाया गया था। सीन में कपिल को डबल मीनिंग जोक्स मारते हुए भी देखा गया था। वहीं ग्वालियर हाई कोर्ट ने कपिल शर्मा को बड़ी राहत देते हुए याचिका खारिज कर दी।