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”शो शुरू करो लेकिन ध्यान रहें…” रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने दी बढ़ी राहत

 सुप्रीम कोर्ट ने आखिकार 280 कर्मचारियों के पेट का ध्यान रख ही लिया। नैतिक मानकों का पालन कर अब रणवीर इलाहाबादिया को अपना कंटेंट बना होगा।

Ranveer Allahbadia and Supreme Court
inkhbar News
  • Last Updated: March 3, 2025 15:42:46 IST

नई दिल्ली : ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में की गई अश्लील टिप्पणियों के मामले में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। उनका पॉडकास्ट शो नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखेगा ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपना शो फिर से शुरू करने की अनुमति है क्योंकि उनके शो के प्रसारण पर 280 कर्मचारियों की आजीविका निर्भर करती है।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करें – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण या टेलीकास्ट को रोकने के लिए कुछ विनियमन की आवश्यकता हो सकती है जो हमारे समाज के ज्ञात नैतिक मानकों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वे विचार-विमर्श करें और कुछ उपाय सुझाएं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करें।

 

विदेश यात्रा पर नहीं लगा मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने असम के जांच अधिकारी से कहा कि वह इलाहाबादिया के जांच में शामिल होने के लिए एक तारीख और समय तय करें। इलाहाबादिया को विदेश में अतिथि के रूप में यात्रा करने की अनुमति देने की याचिका दिया गया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच में शामिल होने के बाद इस याचिका पर विचार किया जाएगा।

 

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