नई दिल्ली। एक्टर एजाज खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। यह अर्जी उस रेप केस के मामले में दायर की गई है जो चारकोप पुलिस स्टेशन में दर्ज है। एक महिला ने एजाज पर आरोप लगाया कि उन्होंने शादी का झांसा और अपने शो ‘हाउस अरेस्ट’ में रोल देने का वादा करके उनके साथ दुष्कर्म किया था।

वकील ने दायर की याचिका

एजाज की ओर से जमानत के लिए याचिका वकील अशोक सराओगी ने दायर की। दायर याचिका में कहा गया है कि, “ये FIR कानून के हिसाब से गलत और अवैध है। किसी भी तरह से एजाज की पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है, इसलिए कोर्ट उन्हें अग्रिम जमानत दें।” महिला द्वारा दर्ज शिकायत में बताया गया कि एजाज ने उन्हें अपने शो में होस्ट का रोल देने का झांसा देकर बुलाया था। शूट के दौरान उन्होंने पहले महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, फिर बाद में उनके घर गए और वहीं रेप जैसी घटना को अंजाम दिया।

घर बुलाकर किया शोषण

शिकायतकर्ता, पेशे से एक एक्ट्रेस हैं। उनका कहना है कि 40 साल के एजाज ने एक सेलिब्रिटी होने का फायदा उठाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। FIR में ये भी आरोप लगाया गया है कि शादी का झूठा वादा, आर्थिक मदद और करियर में आगे बढ़ाने के झूठे वादे किए गए। इन झूठे वादों के जरिए एजाज ने कई बार उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए। शिकायत में साफ तौर पर कहा गया कि 4 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2:15 पर एजाज ने उन्हें अपने जोगेश्वरी (वेस्ट) स्थित घर बुलाया और उनका यौन शोषण किया।

एक बार पहले भी रद्द हुई याचिका

फिर 24 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 3:15 बजे वह पीड़िता के घर आए और शादी का वादा करके फिर से वैसा ही किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने एजाज के खिलाफ केस दर्ज किया। इससे पहले डिंडोशी कोर्ट ने एजाज की अग्रिम जमानत की याचिका को रद्द कर दिया था। उनके वकील ने कहा था कि पीड़िता को पता था कि एजाज पहले से ही शादीशुदा है। दोनों के बीच रिश्ते दोनों की सहमति से बने थे।