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लखनऊ में इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर को सात दिनों की जेल की सज़ा हो गई!

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरीश गिडवानी नाम के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमीश्नर को अदालत की अवमानना के जुर्म में सात दिनों की क़ैद की सज़ा सुना दी है। यही नहीं इस सरकारी अफ़सर पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना […]

Allahabad High Courts Lucknow bench sentenced 7 days imprisonment to deputy income tax Commissioner on the charges of contempt of court
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  • Last Updated: December 17, 2022 14:32:32 IST

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हरीश गिडवानी नाम के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमीश्नर को अदालत की अवमानना के जुर्म में सात दिनों की क़ैद की सज़ा सुना दी है। यही नहीं इस सरकारी अफ़सर पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना न चुकाने की हालत में एक दिन का अतिरिक्त कारावास झेलना होगा।

क्या है डिप्टी कमीश्नर से जुड़ा यह पूरा मामला?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग के एक बड़े अधिकारी पर कार्रवाई  करते हुए सुनवाई के दौरान यह पाया की डिप्टी कमीश्नर हरीश गिडवानी ने अदालत की अवमानना की है। अदालत ने 22 दिसंबर को दोपहर 3 बजे की अवधि तक वरिष्ठ रजिस्ट्रार के सामने हाज़िर होने का हुक्म दिया है, जिसके बाद हरीश गिडवानी को अपनी सज़ा काटने के लिए जेल भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद इनकम टैक्स विभाग में खलबली मच गई है। इस पूरे मामले को लेकर पूरे शहर में चर्चा का बाज़ार गर्म है।

52 लाख रुपये की बड़ी धनराशि से जुड़े नोटिस का है पूरा मामला

जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने प्रशांत चंद्रा की याचिका जो कि अदालत की अवमानना पर यह पूरा फैसला आया है। इस याचिका में प्रशांत चंद्रा का कहना था कि उन्हें साल 2011-2012 में विभाग की ओर से 52 लाख रुपये के मामले में नोटिस भेजा गया था, जबकि उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से अदा कर दिया था।

अदालत की अवमानना का मामला

प्रशांत चंद्रा की याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने 31 मार्च 2015 को नोटिस और इससे जुड़े सभी आदेशों को रद्द कर दिया था। हालाकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इनकम टैक्स विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बाद में मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना करार देते हुए डिप्टी कमिश्नर को 7 दिनों की जेल और 25 हज़ार रुपये का जुर्माना अदा करने की सज़ा सुना दी।

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