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मानहानि: राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने भिवंडी में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है. कल यानि 8 मई को भिवंडी कोर्ट में पेश होने का राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. आरएसएस पर दिए बयान पर एक कार्यकर्ता की शिकायत पर कोर्ट ने यह समन जारी किया था.

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  • Last Updated: May 7, 2015 05:54:32 IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भिवंडी में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले पर रोक लगा दी है. कल यानि 8 मई को भिवंडी कोर्ट में पेश होने का राहुल गांधी को समन जारी किया गया था. आरएसएस पर दिए बयान पर एक कार्यकर्ता की शिकायत पर कोर्ट ने यह समन जारी किया था.

वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले को अरविंद केजरीवाल और सुब्रमण्यम स्वामी की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है. इन सभी की याचिकाओं में आपराधिक मानहानि की धारा आईपीसी 499 और 500 को चुनौती दी गई है.

बता दें कि बुधवार को राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये मसला उठाया गया. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को उसी बेंच के पास भेज दिया जहां पहले ही केजरीवाल और बीजेपी नेता सुब्रमनियम स्वामी की याचिका पर सुनवाई चल रही है. इन मामलों में कोर्ट नोटिस जारी कर केन्द्र सरकार से जवाब मांग चुका है और दोनों पर चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगा चुका है.

IANS

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