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केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया, अंतिम फैसले का अधिकार LG को

उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. यही नहीं इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं.

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  • Last Updated: May 22, 2015 06:15:30 IST

नई दिल्ली. उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच जारी अधिकारों की जंग को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में उपराज्यपाल को ही दिल्ली का शासन प्रमुख बताया गया है. केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है कि जमीन, पुलिस और प्रशासन से जुड़े फैसले उपराज्यपाल ही ले सकते हैं. यही नहीं इस नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नियुक्ति व तबादलों का अंतिम फैसला उपराज्यपाल ही ले सकते हैं.

केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार से सलाह ले सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं. नोटिफिकेशन आने के बाद दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके पहली प्रतिक्रिया दी है. इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कहना है कि दिल्ली में राज करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन आपको समय के साथ सीखना पड़ता है. बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का कहना है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल और दूसरों पर अनर्गल आरोप लगाना आम आदमी पार्टी का ट्रेडमार्क बन गया है.

IANS

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