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20 साल पुराने हिंदुत्व जजमेंट मामले पर बोला SC- चुनाव और धर्म अलग हैं, साथ नहीं जोड़ा जाए

20 साल पुराने हिंदुत्व जजमेंट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने कहा है कि धर्म और चुनाव दो अलग-अलग चीजें हैं उन्हें साथ जोड़ कर नहीं देखना चाहिए.

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  • Last Updated: October 20, 2016 15:05:02 IST
नई दिल्ली. 20 साल पुराने हिंदुत्व जजमेंट मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी एस ठाकुर ने कहा है कि धर्म और चुनाव दो अलग-अलग चीजें हैं उन्हें साथ जोड़ कर नहीं देखना चाहिए.
 
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर यह भी कहा है कि चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगने को दोष माना जाए. कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया धर्मनिरपेक्ष होती है और उसमें किसी धर्म को नहीं मिलाया जा सकता.
 
कोर्ट ने कहा कि क्या किसी धर्म निरपेक्ष राज्य में किसी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि में धर्म को शामिल किया जा सकता है ? इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने संसद पर सवाल खड़ा करते हुए यह भी कहा कि 20 साल से संसद ने इस बारे में कोई कानून क्यों नहीं बनाया.
 
कोर्ट ने कहा कि इतने वक्त से मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या ये इंतजार हो रहा था कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करे जैसे यौन शौषण केस में हुआ था. बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी.
 

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