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आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द नहीं होगी

आम आदमी पार्टी  को फिलहाल मान्यता रद्द होने से राहत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल एक क्लब की तरह होता है’ और इस संबंध में कानून स्पष्ट है कि अदालतें उसके अंदरुनी प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं

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  • Last Updated: March 20, 2015 04:46:35 IST

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी  को फिलहाल मान्यता रद्द होने से राहत मिल गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल एक क्लब की तरह होता है’ और इस संबंध में कानून स्पष्ट है कि अदालतें उसके अंदरुनी प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं. इससे पहले आप पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पार्टी का पंजीकरण कराने का आरोप लगाया गया था. हंसराज जैन द्वारा दायार याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने नियमों को ताक पर रखकर आप को मान्यता दी है. दस्तावेज में आप सदस्यों के जो पते बताए गए हैं, वह गलत हैं. 

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