नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर को आदेश दिया है कि वह दो दिन में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर को उनकी फ्लैट की चाबी सौपें. कोर्ट का कहना है कि बिल्डर बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के राठौड़ को फ्लैट उपलब्ध कराये.
दरअसल ये पूरा मामला गुड़गांव के पार्श्वनाथ एक्जोटिका से जुड़ा हुआ है. राज्यवर्धन राठौड़ ने 2006 में यहां एक फ्लैट बुक कराया था, जिसके लिए उन्होंने 70 लाख रूपए का भुगतान किया था. करार के मुताबिक बिल्डर को उन्हें 2008-2009 में फ्लैट उपलब्ध कराना था.
जिसके बाद राजवर्धन राठौड़ ने उपभोक्ता विवाद निवारण में अपनी अर्जी दायर कर फ्लैट दिलाने की बात कही थी. उपभोक्ता विवाद निवारण ने राठौड़ को फ्लैट उपलब्ध करने के साथ ही बिल्डर को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ मुआवजा देने का निर्देश दिया था.
इस फैसले के खिलाफ पार्श्वनाथ बिल्डर सुप्रीम कोर्ट गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कल फ्लैट का कब्ज़ा देने को लेकर अपना फैसला सुनाया और बिना किसी देरी के राठौड़ को फ्लैट देने का निर्देश दिया.
फ्लैट मिलने में हुई देरी पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 8 नवम्बर को करेगा.