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GST लागू होने के बाद क्या-क्या हो जाएगा सस्ता और महंगा, यहां देखें लिस्ट

जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की चार दारों को मंजूरी दे दी गई है. अब जीएसटी की नई दरों के हिसाब से कुछ सामान सस्ता और कुछ मंहगा होने की उम्मीद है. नई दरें एक अप्रैल 2017 से लागू होंगी.

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  • Last Updated: November 4, 2016 08:35:47 IST
नई दिल्ली. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की चार दारों को मंजूरी दे दी गई है. अब जीएसटी की नई दरों के हिसाब से कुछ सामान सस्ता और कुछ मंहगा होने की उम्मीद है. नई दरें एक अप्रैल 2017 से लागू होंगी. 
 
जीएसटी की बैठक में टैक्स के चार स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी पर सहमति बनी है. अब क्योंकि अगले साल से नई दरें लागू होंगी इसलिए आप भी कुछ नया सामान खरीदने से पहले सस्ते और महंगे सामानों पर नजर डाल लें ताकि नई दरों को फायदा मिल सके. आगे हम सस्ते और महंगे होने वाले सामानों की जानकारी दे रहे हैं.
 
क्या होगा सस्ता और महंगा
जीएसटी लागू होने से व्हाइट गुड्स जैसे छोटी कारें, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीद आदि सामान सस्ता होने की उम्मीद है. दरअसल, जिन वस्तुओं पर फिलहार उत्पाद शुल्क 12.5 प्रतिशत और वैट 14.5 प्रतिशत मिलाकर कुल टैक्स 30 फीसदी लगता था, उन पर जीएसटी 28 प्रतिशत लगेगा. इस 28 प्रतिशत की श्रेणी में ऊपर बताई गईं वस्तुएं आती हैं. 
 
महंगे होने वाले सामानों पर बात करें तो इनमें तंबाकू उत्पाद, शीतल पेय, लग्जरी कारें व सामान और पान मसाला शामिल है. इन वसतुओं पर 28 फीसदी के जीएसटी के साथ सेस कर भी लगेगा. फिलहाल सेस की दर तय नहीं है लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि यह इन उत्पादों पर मौजूदा टैैक्स और जीएसटी की अधिकतम दर के अंतर के बराबर होगा. 
 
अनाज पर नहीं लगेगा टैक्स
लेकिन सोने पर टैक्स की दर अभी तय नहीं हुई है. पहले इस पर चार फीसदी की दर से जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था, जिसे टाल दिया गया. अनाज जैसी जरूरी चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इस श्रेणी में खुदरा महंगाई दर के आंकलन में शामिल होने वाले करीब 50 फीसदी सामान रखे गए हैं. आम इस्तेमाल की बड़ी खपत वाले सामान पर जीएसटी की दर 5 फीसदी तय की गई है.
 
जीएसटी की ये दरें किन उत्पादों पर लागू होंगी इसकी विस्तृत सूची सचिवों की सिमित तय करेगी. इसके अलावा 12 और 18 फीसदी की दरें साबुन, शैंपू, शेविंग क्रीम जैसे रोजमर्रा के सामानों पर लगेंगी. वित्त मंत्री का कहना है कि तमाम दरें आम आदमी को ध्यान में रखकर तय की गई हैं और इन पर सहमति बनाने में मतदान का सहारा नहीं लिया गया. 

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