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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले हो राष्ट्रगान, खड़े हों दर्शक

सिनेमाहॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने के मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और दर्शकों को इस दौरान खड़े होना होगा.

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  • Last Updated: November 30, 2016 06:31:24 IST
नई दिल्ली : सिनेमाहॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने के मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और दर्शकों को इस दौरान खड़े होना होगा.
 
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही फिल्मों से पहले राष्ट्रगान बजाना अब अनिवार्य हो गया है. पिछले महीने इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि सिनेमा हॉल में सभी फिल्मों के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्रगान बजाया जाए.
 
 
श्याम नारायण चौकसी की याचिका की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रगान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है. इससे जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. याचिका में यह भी मांग की गई थी कि राष्ट्र गान को बजाने और गाने को लेकर दिशा निर्देश बनाये जाये. 
 
बता दें कि राष्ट्रगान का माममला इसी साल की शुरुआत में सामने आया था. यह मामला तब सामने आया जब मुंबई के कुर्ला स्थित सिनेमा घर में राष्ट्रगान के लिए न खड़े होने पर एक मुस्लिम परिवार को सिनेमा घर से बाहर कर दिया गया था, इससे पहले उनकी पिटाई भी की गई थी. हालांकि, परिवार ने यह कहते हुए माफी भी मांगी थी कि उनसे गलती हुई है.
 
 

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