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3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना… भारत में रह रहे पाकिस्तानियों के पास 52 घंटे की मोहलत, वरना लिए जांएगे लपेटे में

पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का ऐलान किया है. अब पाकिस्तानी नागरिकों के पास 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने की अंतिम समय सीमा है. इस अवधि के बाद देश में रहने वालों को कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. जिसमें तीन साल की जेल और तीन लाख रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है.

Pahalgam Terror Attack:
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  • Last Updated: April 27, 2025 22:03:54 IST

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है. इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का ऐलान किया है. अब पाकिस्तानी नागरिकों के पास 29 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने की अंतिम समय सीमा है. इस अवधि के बाद देश में रहने वालों को कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. जिसमें तीन साल की जेल और तीन लाख रुपये का जुर्माना शामिल हो सकता है.

पहलगाम हमला और भारत का जवाब

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए. इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया. इसके जवाब में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का फैसला किया. सरकार ने स्पष्ट किया कि 27 अप्रैल 2025 से सभी मौजूदा वीजा अमान्य होंगे. जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की छूट दी गई है. इसका मतलब है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को इस तारीख तक भारत छोड़ देना होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री का कड़ा निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा से अधिक भारत में नहीं रहना चाहिए. SAARC वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है. इस निर्देश के बाद राज्यों ने निगरानी और कार्रवाई को और तेज कर दिया है.

गैर-कानूनी प्रवास की सजा

आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के तहत वीजा नियमों का उल्लंघन करने, समय सीमा से अधिक रुकने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है. इसमें तीन साल तक की जेल, तीन लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं शामिल हैं. यह प्रावधान भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है.

अब तक कितने लौटे?

24 अप्रैल से अब तक 531 पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़कर अपने देश लौट चुके हैं. इसके अलावा 843 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से भारत वापस आए हैं. केवल रविवार को ही 237 पाकिस्तानी नागरिक भारत से और 116 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से अपने-अपने देश लौटे. यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच तनाव और त्वरित कार्रवाई का स्पष्ट संकेत देता है.

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