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SC पहुंचे पटाखा कारोबारी, पूछा- क्या दिल्ली-NCR के बाहर बेच सकते हैं पटाखे ?

देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब दिल्ली एनसीआर के पटाखा कारोबारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं.

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  • Last Updated: December 6, 2016 06:49:14 IST
नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद अब दिल्ली एनसीआर के पटाखा कारोबारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं.
 
कुछ पटाखा बेचने वाले कारोबारियों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सवाल पूछा है कि क्या वे दिल्ली एनसीआर के बाहर पटाखें बेच सकते हैं. कारोबारियों ने कोर्ट में कहा कि अगर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है तो क्या वे लोग दिल्ली एनसीआर के बाहर पटाखें बेच सकते हैं.
 
कारोबारियों ने कहा कि लाइसेंस रद्द हो जाने पर उनके पास जो स्टॉक बचा हुआ है उसका क्या किया जाएगा, ऐसे में अगर वह दिल्ली एनसीआर के बाहर पटाखें बेचना चाहे तो क्या करें क्योंकि लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं. इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी है. 
 
बता दें कि दिवाली के बाद से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश दिया था. साथ ही साथ नए लाइसेंस जारी करने पर भी रोक लगा दी है. 
 
इससे पहले एलजी नजीब जंग ने भी पटाखे फोड़ने पर कुछ दिनों के लिए रोक लगाई थी. जंग ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर पटाखों के इस्तेमाल में रोक लगा दी थी. उन्होंने आदेश दिया था कि केवल धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान ही पटाखे फोड़े जाएंगे.

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