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NGT का नया आदेश अगर नहीं माना तो देना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

देश में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को कम करने के लिए सरकार सख्त हो गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सड़कों में फैले कूड़े और गंदगी को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है.

NGT fine 1000 if you throw waste in public places
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  • Last Updated: December 20, 2016 05:25:36 IST
नई दिल्ली : देश में बढ़ते प्रदूषण और गंदगी को कम करने के लिए सरकार सख्त हो गई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सड़कों में फैले कूड़े और गंदगी को कम करने की दिशा में कदम उठाते हुए बड़ा ऐलान किया है.
 
एनजीटी ने कूड़ा फेंकने वाले पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. एनजीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट एजेंसी या सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकते हुए दिखाई देता है तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
 
एनजीटी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति निवास स्थान, बूचड़खाना, होटल या सब्जी मंडी के पास कूड़ा फेंकता हुए पाया जाता है तो पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
 
एनजीटी ने कहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के मुताबिक कूड़े का बेहतर ढंग से संग्रहण और निस्तारण करना बाध्य है, ताकि कूड़े से जनता के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े.
 
एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस संवतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि सभी निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वह कूड़े को उठाकर उसको ठिकाने लगाए. पीठ ने सभी निकायों को आदेश दिया है कि वह एक महीने के अंदर इस मामले में एक योजना पेश करे. 
 
 

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