नई दिल्ली : इस्लामिक प्रचारक
जाकिर नाईक की संस्था
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर मोदी सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध को चुनौती वाली याचिका पर आज
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. आईआरएफ पर तत्काल प्रतिबंध को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को 13 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी. 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को संबधित दस्तावेज पेश करने को कहा था, ताकि अदालत यह देख सके कि संगठन पर तत्काल प्रतिबंध के लिए उपयुक्त सामग्री है या नहीं.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि
प्रतिबंध के पीछे सरकार ने कोई वजह नहीं बताई है. संगठन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है.
आईआरएफ के मुताबिक अधिसूचना में प्रतिबंध का कोई कारण नहीं दिया गया है और ऐसा कदम उठाने के लिए किसी सामग्री का हवाला भी नहीं दिया गया है. जबकि हाईकोर्ट के मुताबिक ऐसा जरूरी है.
बता दें कि गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर देश विरोधी क्रियाकलापों के चलते इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक और उसकी संस्था
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 16 नवंबर 2016 को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी.