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आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला दोषी करार, चार साल की सजा

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की दावेदार शशिकला के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला सुनाएगा. कोर्ट के आज के फैसले पर शशिकला का राजनीतिक कैरियर टिका है. अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें आरोपों से बरी कर देता है.

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  • Last Updated: February 14, 2017 04:23:44 IST
नई दिल्ली : ​सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की दावेदार शशिकला को बड़ा झटका देते हुए मामले में दोषी करार दिया है. शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई गई है.
कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला को जेल जाना पड़ेगा और निचली अदालत में सरेंडर करना होगा. शशिकला अब दस साल तक कोई भी संवैधानिक पद नहीं ले सकती हैं. साथ ही लोक जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी.
 
 
बता दें कि जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता और शशिकला समेत सभी को बरी कर दिया था.
जबकि बंगलुरू की स्पेशल कोर्ट ने चार साल की सजा और 100 करोड का जुर्माना लगाया था. मद्रास हाइकोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
वहीं पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमिलनाडु की भावी मुख्यमंत्री शशिकला का राजनीतिक भविष्य भी टिका हुआ था.
लेकिन इस फैसले का अब यह तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में वीके शशिकला का पत्ता अब पूरी तरह से साफ होता नजर  आ रहा है.
 
दीवार फांदकर भागा विधायक
वहीं कोर्ट के इस आदेश के दूसरी ओर सोमवार को एआईएडीएमके की जनरल सेकेट्री शशिकला ने एलान किया कि और उनके समर्थक सभी एमएलए गोल्डन बेय रिजार्ट में रात बिताएंगे. लेकिन इसी बीच मदुरै दक्षिण से विधायक एसएस सरवानन सोमवार रात को कार्यकारी मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेलवम के घर पहुंचा. विधायक ने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों को बताया कि वो किस तरह वह दीवार फांदकर वहां से बचकर निकल आया है. 

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