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“इंग्लिश मैजिक” विज्ञापन के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को कानूनी नोटिस

भ्रामक विज्ञापन के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के कानूनी नोटिस मिला है. पंजाब के कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए TV शो में काम करने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले एडवोकेट एच सी अरोड़ा ने ये नोटिस भेजा है.

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  • Last Updated: May 1, 2017 06:38:30 IST
नई दिल्ली : भ्रामक विज्ञापन के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू के कानूनी नोटिस मिला है. पंजाब के कैबिनेट मंत्री के पद पर रहते हुए TV शो में काम करने के मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले एडवोकेट एच सी अरोड़ा ने ये नोटिस भेजा है. 
 
खबरों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू के “इंग्लिश मैजिक” नाम के अंग्रेजी बोलने वाले एक डिवाइस के TV मार्केटिंग शो में ऐड करने को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक टेलीमार्केटिंग शो में डिवाइस के माध्यम से अंग्रेजी सिखाने का झूठा दावा कर रहे हैं और इस झूठे प्रचार को वो तुरंत प्रभाव से रोके नहीं तो इस पूरे मामले में भी जनहित याचिका लगाकर ये मुद्दा अदालत के सामने रखा जाएगा.
 
इससे पहले 7 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है जिसमें मंत्री बनने के बावजूद सिद्धू के टीवी शो में काम करने पर सवाल उठाए गए थे. 
 
कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल से पूछा है कि क्या ये आचार संहित के उल्लंघन का मामला नहीं बनता? कोर्ट ने कहा कि मंत्री एक सरकारी पद पर तैनात मुलाजिम की तरह है और अगर कोई मुलाजिम सरकारी पद पर रहते हुए बिजनेस करेगा तो क्या ये कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नहीं बनता?
  
कोर्ट ने पूछा कि क्या ये मोरल ग्राउंड पर सही है कि एक व्यक्ति मंत्री पद पर रहते हुए इस तरह प्राइवेट काम करके पैसे कमाए. कोर्ट के सवालों पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो इस मामले में सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं दे सकते. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 मई को तय कर दी.

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