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मोदी सरकार का बड़ा कदम, बूचड़खाने के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक

मोदी सरकार ने पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत पशु क्रूरत निरोधक नियम 2017 को अधिसूचित किया है.

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  • Last Updated: May 26, 2017 17:13:53 IST
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने पशु बाजारों में मवेशियों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता निरोधक अधिनियम के तहत पशु क्रूरता निरोधक नियम 2017 को अधिसूचित किया है.
 
इस अधिसूचना के बाद अब पशु बाजार में समिति के सदस्य व सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में कोई भी व्यक्ति अवयस्क पशुओं को बेचने के लिए बाजार न लेकर आए.  साथ में किसी भी व्यक्ति को पशु बाजा में मवेशी लाने की इजाजत तब तक नहीं होगी जब तक कि उसके पास पशु के मालिक द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा पत्र न दे.
 
 
इस पत्र में मवेशी के मालिक का नाम और पूरा पता वो भी फोटे के साथ होना जरूरी होगा.इस अधिसूचना के मुताबिक पशु के मालिक के साथ यह भी तय करना होगा कि मवेशी को बाजार में बिक्री के लिए लाने के पीछे का उद्देश्य उसको मार देना नहीं होना चाहिए.
 
इस नियम के बाद से सबसे ज्यादा असर बूचड़खानों पर पड़ने वाला है, क्योंकि बूचड़खानों में जाने वाले मवेशियों की जानकारी किसी को नहीं होती कि ये मवेशी कहा से और कैसे लाए जाते हैं.
 
मांस निर्यात के मामले में यूपी सबसे आगे
देशभर में हर साल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मांस कारोबार होता है. देश में सबसे ज्यादा मांस उत्तर प्रदेश से किया जाता है. इसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और तेलंगाना का नाम शामिल है.
 

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