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पैन नंबर और आधार नंबर को करें लिंक : आयकर विभाग

इंकम टैक्स विभाग ने इंडियन टैक्स पैयर्स से SMS सर्विस की मदद से पैन और आधार को लिंक करने का आग्रह किया है. विभाग ने 567678 या 56161 जारी करके कहा है कि इन नंबरों पर संदेश भेजकर कोई भी शख्‍स अपने दोनों यूनिक आइडेंटिटी नंबर को जोड़ सकता है.

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  • Last Updated: May 31, 2017 07:16:15 IST
नई दिल्‍ली : इंकम टैक्स विभाग ने इंडियन टैक्स पैयर्स से SMS सर्विस की मदद से पैन और आधार को लिंक करने का आग्रह किया है. विभाग ने 567678 या 56161 जारी करके कहा है कि इन नंबरों पर संदेश भेजकर कोई भी शख्‍स अपने दोनों यूनिक आइडेंटिटी नंबर को जोड़ सकता है.
 
अखबारों को दिए गए विज्ञापन में विभाग ने कहा है कि लोग विभाग के आधिकारिक इफाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी अपने दोनों पहचानों को लिंक कर सकते हैं. लेकिन दोनों ही डाटाबेस में एक समान नाम होने चाहिए. 
 
बता दें कि इस माह की शुरुआत में आयकर विभाग ने e-facility की शुरुआत की है. जिससे आधार को पैन से जोड़ा जा सके जो कि कर भुगतान के लिए अनिवार्य है. विभाग की ‘इ-फाइलिंग’ वेबसाइट के होमपेज पर नया लिंक है जो दोनों यूनिक आइडेंटिटी को जोड़ने में मदद करेगा.
 
कैसे करें लिंक-
दरअसल आयकर विभाग की वेबसाइट हाल ही में अपडेटड की गई है जिसके बाद से आधार को पैन नंबर से लिंक कराना बेहद ही आसान हो गया है. सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करके वेबसाइट पर विजिट करें. link Aadhaar New पर क्लिक करें. सबसे ऊपर पैन नंबर डालें. उसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें. 
 
आधार और पैन में अलग-अलग है तो फिर आपको ओटीपी की जरूरत होगी. यह ओटीपी आधार के साथ जुड़े आपके मोबाइल पर आएगा. ओटीपी को डालते ही आपका आधार नंबर पैन नंबर से जुड़ जाएगा.

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