Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • 5 जुलाई तक सहारा ने 709 करोड़ नहीं जमा कराया तो सुब्रत रॉय फिर जाएंगे जेल

5 जुलाई तक सहारा ने 709 करोड़ नहीं जमा कराया तो सुब्रत रॉय फिर जाएंगे जेल

सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई तक 709.82 करोड़ रुपए सहारा के सेबी अकाउंट में जमा कराने का आदेश दिया है

Subrata Roy, SEBI, Sahara Group, Subrata Roy,  July 5, Supreme Court,  Last date of payment,  Securities and Exchange Board of India, SEBI, Aamby Valley, National News, National News in Hindi, Delhi
inkhbar News
  • Last Updated: June 19, 2017 12:15:30 IST

नई दिल्ली: सहारा सेबी केस में सुब्रत रॉय को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई तक 709.82 करोड़ रुपए सहारा के सेबी अकाउंट में जमा कराने के शर्त पर सहारा प्रमुख को रहात दी है.

सहारा ने आज कोर्ट को बताया कि उन्होंने 790.82 करोड़ रुपये जमा कर दिया है, और बाकी बचे पैसों को जमा कराने के लिए उन्हें 10 वर्किंग दिनों की और मौहलत दी जाए. कोर्ट ने सहारा की इस बात को स्वीकार कर कर लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि पैसा आना चाहिए. अगर 5 जुलाई तक तक पैसे जमा नहीं हुए तो सहारा प्रमुख को वापस जेल भेज देंगे.

ये भी पढ़ें- सहारा की Aamby Valley को झटका, आयकर विभाग ने भेजा 24,646 करोड़ का नोटिस

अब अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को 15 जून तक 1500 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए थे. बता दें कि सेबी ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा हाउसिंग, इन्वेस्टमेंट, उनके प्रमोटर सुब्रत रॉय और उनके तीन निदेशकों के खिलाफ 2012 में एक मामला दर्ज किया था. सेबी का आरोप है कि इन कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योंरिटीज लिस्ट कराए बिना निवेशकों से भारी रकम जुटाई हैं. 

Tags