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अब लिंक नहीं करने होंगे आधार-पैन, सरकार ने इन लोगों को दी छूट

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने 1 जुलाई से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया था. लेकिन अब सरकार ने कुछ लोगों को इन दो डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने से छूट दी है. यह छूट कुछ शर्तों पर आधारित है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने […]

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  • Last Updated: July 5, 2017 08:19:59 IST
नई दिल्ली : आयकर विभाग ने 1 जुलाई से अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया था. लेकिन अब सरकार ने कुछ लोगों को इन दो डॉक्यूमेंट्स को लिंक करने से छूट दी है. यह छूट कुछ शर्तों पर आधारित है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139AA इन लोगों पर लागू नहीं होगा.
 
विभाग ने जिन लोगों को आधार और पैन कार्ड को लिंक करने से छुट दी है, इसमें निम्न शामिल हैं.
 
वो लोग जो आयकर कानून के अनुसार NRI श्रेणी में रखे गए हो.
वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं.
ऐसे लोग जो उम्र 80 साल या उससे अधिक के है. 
असम, मेघालय और जम्‍मू-कश्‍मीर के मूल निवासी. 
 
उपरोक्त सभी लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 139AA से छूट दी गई है. मतलब, इन लोगों के लिए PAN को आधार से लिंक करना सिर्फ तभी अनिवार्य नहीं है.
 
बता दें कि विभाग अब तक 2.62 आधार नंबरों को पैन के डाटाबेस के साथ जोड़ चुका है. फिलहाल 25 करोड़ से अधिक पैन कार्ड आवंटित किए गए हैं जबकि आधार कार्ड संख्या करीब 115 करोड़ लोगों को आवंटित किया जा चुका है. यानी जिनके पास भी पैन नंबर पहले से है, और आधार भी है, उन्हें अब इन्हें जोडना होगा और ऐसे लोग जिनके पास पैन नंबर नहीं है, वो अगर इसके लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें फॉर्म में अपना आधार नंबर भी देना होगा.
 
इसका रखें ध्यान
जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचित तारीख के बाद इनवैलिड (अमान्य) हो जाएगा. आधार (टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनेफिट्स एंड सर्विसेज) एक्ट 2016 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक इनरॉलमेंट प्रक्रिया के दौरान अपनी डेमोग्राफिक और बायोमीट्रिक जानकारी जमा करके आधार नंबर हासिल करने का हकदार है.

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