Inkhabar
  • होम
  • देश-प्रदेश
  • नियमों और शर्तों का पालन न करने पर 2.09 लाख शेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द, लेन-देन पर रोक

नियमों और शर्तों का पालन न करने पर 2.09 लाख शेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द, लेन-देन पर रोक

सरकार ने 2.09 लाख कम्पनियों के रिजस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं. सरकार का कहना ये कदम इसीलिए उठाया गया है क्योंकि कंपनियां नियमों का पालन नहीं रही थी. सरकार ने कहा कि जब तक इन कंपनियों को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल द्वारा वैध नहीं ठहरा दिया जाता तब तक के लिए इनके बैंक अकांउट भी फ्रिज कर दिये गए हैं.

2.09 Lakh Companies Deregistered, shell companies, Seal Bank Accounts, Section 248, Struck Off Companies, Corporate Affairs Ministry, India news, Hindi news
inkhbar News
  • Last Updated: September 6, 2017 02:31:59 IST
नई दिल्ली. सरकार ने 2.09 लाख कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए हैं. सरकार का कहना ये कदम इसीलिए उठाया गया है क्योंकि कंपनियां नियमों का पालन नहीं रही थी.
 
सरकार ने कहा कि जब तक इन कंपनियों को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल द्वारा वैध नहीं ठहरा दिया जाता तब तक के लिए इनके बैंक अकांउट भी फ्रिज कर दिये गए हैं.
 
बता दें सरकार को कंपनी कानून की धारा के तहत यह कार्यवाई की है. इसमें इसे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का अधिकार है. सरकार ने ये कार्यवाई शेल यानि मुखौटा कंपनियों के खिलाफ कार्यवाई जारी रखते हुए सरकार ने कहा है कि जिन कंपनियों के नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के रजिस्टर से हटा दिए गए हैं, वे जब तक नियम और शर्तों को पूरा नहीं तब तक वो किसी भी बैंक खातो से लेन देन नहीं कर सकते है.
 
सरकार को शक है कि इन शेल कंपनियां का इस्तेमाल काले धन और कर चोरी के लिए किया जाता था. कंपनियों की सूची सरकार की वेबसाइट पर डाली गई है और बैंकों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे इन कंपनियों के बैंक खाते पर तुरंत रोक लगाने की कार्रवाई शुरू करें और इनके साथ किसी भी तरह के लेनदेन को लेकर सावधानी बरतें.ar

Tags