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दिल्ली HC ने केंद्र से पूछा- मियां-बीबी का सेक्स से इनकार क्यों बने तलाक का आधार

पति-पत्नी में से किसी एक के द्वारा संबंध बनाने से इनकार करने पर क्रूरता के आधार पर तलाक के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 दिसंबर तक जवाब मांगा है.

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  • Last Updated: September 13, 2017 16:44:01 IST
नई दिल्ली. पति-पत्नी में से किसी एक के द्वारा संबंध बनाने से इनकार करने पर क्रूरता के आधार पर तलाक के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करने को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 दिसंबर तक जवाब मांगा है. 
 
दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर संजीव कुमार ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दाम्पत्य जीवन को बहाल करने का प्रावधान है. लेकिन ये प्रावधान निजता के अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि किसी भी महिला का ये निजी फैसला है कि वह सेक्सुअल संबंध चाहती हैं या नहीं.
 
याचिका में ये मांग की गई है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दाम्पत्य जीवन को बहाल करने से संबंधित प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाए.
 
 
दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कपल को ये अधिकार होता है कि वह दाम्पत्य जीवन को बहाल करने के लिए धारा-9 के तहत अर्जी दाखिल कर सकते हैं. कोर्ट मामले में संतुष्ट होने पर दाम्पत्य जीवन को बहाल करने के आदेश पारित कर सकता है.

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