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अरमान के पिता की SC से गुहार, योगी की पुलिस पर नही भरोसा, बेटे की मौत की जांच सीबीआई से हो

नई दिल्ली : गाजियाबाद के GD गोयंका पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अरमान सहगल के पिता गुलशन सहगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच सीबीआई या SIT से कराने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट मामले की […]

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  • Last Updated: September 14, 2017 06:41:44 IST
नई दिल्ली : गाजियाबाद के GD गोयंका पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अरमान सहगल के पिता गुलशन सहगल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच सीबीआई या SIT से कराने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने को तैयार हो गया है. 18 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की जाएगी. 
 
गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाये जिसमें हाई कोर्ट ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में कहा है कि याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस बात को अनदेखा किया कि पुलिस घटनास्थल पर 4 घंटे की देरी से पहुँची तब तक स्कूल प्रबंधन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की और सबूतों को नष्ट किया.
 
 
गुलशन सहगल ने अपनी याचिका में कहा ग़ाज़ियाबाद पुलिस का रवैया असहयोगी और अनप्रोफेशनल है. कई ऐसे बिंदू थे जिसपर पुलिस को जांच करनी चाहिए थी लेकिन पुलिस ने नही की. घटना के दिन स्कूल में आरोपी सुबह 3 बजे तक थे और सबूतों को नष्ट कर रहे थे. इस बात को गवाही स्कूल के आस पास रहने वाले लोग देने को तैयार है. 
 
सीसीटीवी फुटेज नियम के मुताबिक नही थे और कई वीडियो को डिलीट किया गया. कई लोगों के बयां अभी दर्ज करने है जैसे वो स्टॉफ जिसने फ्लोर को साफ किया, वो व्यक्ति जो स्कूल के मेडिकल रूम का इंचार्ज था, स्कूल के IT डिपार्टमेंट के जो सीसीटीवी फुटेज की जिम्मेदारी संभालते है.
 
दरअसल इसी साल एक अगस्त की सुबह इंदिरापुरम के जीडी गोयनका स्कूल में छात्र अरमान की फर्श पर गिरने से मौत हो गई थी. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इंदिरापुरम थाने में एफआइआर दर्ज कराई थी. स्कूल के चेयरमैन, प्रधानाचार्य समेत चार ने गिरफ्तारी पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था.

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