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बाबरी विध्वंस की पहली बरसी पर विस्फोटक सप्लाई में दोषी अशफाक को पैरोल देने से SC का इनकार

बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर बम धमाके करने के लिए विस्फोटक सप्लाई करने वाले दोषी अशफाक को पैरोल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. बता दें कि फरवरी 2004 को राजस्थान की विशेष टाडा अदालत ने अशफाक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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  • Last Updated: September 19, 2017 16:27:59 IST
नई दिल्ली. बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर बम धमाके करने के लिए विस्फोटक सप्लाई करने वाले दोषी अशफाक को पैरोल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. बता दें कि फरवरी 2004 को राजस्थान की विशेष टाडा अदालत ने अशफाक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. 
 
सुप्रीम कोर्ट ने दौसा जेल के सुप्रीटेंडेंट, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान और जेल सुप्रीटेंडेंट जयपुर की रिपोर्ट से सहमति जताते हुए कहा कि इस समय दोषी का पैरोल पर बाहर आना समाज की शान्ति को प्रभावित करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सही मामला नही है पैरोल देने का. 
 
गौरतलब है कि विस्फोटक सप्लाई के आरोप में 28 फरवरी 2004 को राजस्थान की विशेष टाडा अदालत ने अशफाक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरक़रार रखा था. 
 
10 साल की जेल काटने के बाद उसने परोल की अर्जी लगाई थी, लेकिन अथॉरिटी ने उसकी अर्जी को नहीं माना क्योंकि वो टाडा केस का सजायाफ्ता था. हाई कोर्ट ने इसी आधार पर उसकी अर्जी पर सुनवाई नहीं की थी.
 

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