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जेपी इंफ्राटेक के बाद अब आम्रपाली फ्लैट के खरीदारों ने SC में दाखिल की याचिका

जेपी इंफ्राटेक के बाद अब आम्रपाली फ्लैट के खरीदारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. 100 प्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका दाखिल की है.

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  • Last Updated: September 20, 2017 05:36:51 IST
नई दिल्ली: जेपी इंफ्राटेक के बाद अब आम्रपाली फ्लैट के खरीदारों ने भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. 100 प्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ याचिका दाखिल की है.
 
इन खरीददारों ने याचिका दाखिल कर आम्रपाली सिलिकॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बता दें कि ये दूसरा ऐसा मामला है जहाँ किसी कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.
 
 
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. इसी बीच IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जेपी समूह की बिल्डर कंपनी जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर संसोधन की मांग की थी.
 
IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उससे फ्लैट खरीदारों को नही बल्कि जेपी इन्फ्रा को फायदा हुआ है. इसके सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक को 2000 करोड़ रुपए अगले 45 दिनों के अंदर जमा कराने का आदेश दिया है. जेपी इंफ्राटेक को अब 27 अक्टूबर तक 2000 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे.

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