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सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल की रेप पीड़िता को दी गर्भपात की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स को पीड़िता का गर्भपात करने का आदेश दिया है.

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  • Last Updated: September 21, 2017 11:08:00 IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स को पीड़िता का गर्भपात करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा है कि गर्भपात के दौरान जो भी खर्च होगा उसका वहन भी एम्स ही करेगा.
 
देश की शीर्ष अदालत ने ये भी कहा है कि भूण का डीएनए सुरक्षित रखा जाए ताकि रेप साबित हो सके. दरअसल मेडिकल बोर्ड ने मेडिलक जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात करने की सिफारिश की थी जिसके बाद कोर्ट का ये फैसला आया है. 
 
गौरतलब है कि इसी तरह का मामला पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में आया था जब 10 साल की रेप पीड़िता के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर गर्भपात की इजाजत मांगी थी लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने बच्ची को गर्भपात की इजाजत नहीं दी थी. बाद में पीड़िता ने चंडीगढ़ के अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया था. 
 
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत कोर्ट 20 हफ्ते के गर्भ में ही गर्भपात की अनुमति देता है. हालांकि भ्रूण असामान्य होने की स्थिति में 20 हफ्ते बाद भी गर्भपात की अनुमति दी जाती है.
 
 

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