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‘एक कैंडिडेट एक सीट’ और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए SC में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक और एक उम्मीदवार एक सीट की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए.

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  • Last Updated: October 5, 2017 14:48:04 IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक और एक उम्मीदवार एक सीट की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है. बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. 
 
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि लॉ कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हों और जिन्हें भी चुनाव लड़ना है पहले उन्हें पार्टी रजिस्टर्ड कराना चाहिए. 
 
अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि एक मतदाता एक वोट की तरफ एक उम्मीदवार एक सीट पर ही चुनाव लड़े। याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र का यही तकाजा है कि एक उम्मीदवार एक जगह से चुनाव लड़े क्योंकि दो जगहों से चुनाव जीतने के बाद एक सीट खाली करना होता है और उप चुनाव होने पर सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है और ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून के उस प्रावधान को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए जिसके तहत एक कैंडिडेट को दो सीटों से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाती है. 
 
अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह धारा-33 (7) को गैर संवैधानिक घोषित करे ताकि एक उम्मीदवार को दो सीटों पर चुनाव लड़ने से रोका जा सके। इससे पैसे और लोगों के समय की बर्बादी है और उपचुनाव के कारण पब्लिक के पैसे पर बोझ पड़ता है.

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