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सुप्रीम कोर्ट का आदेश- स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बनाएं गाइडलाइन्स

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर दिशा निर्देश बनाने को लेकर सुझाव दें. सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है, जिन लोगों ने जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करे.

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  • Last Updated: October 9, 2017 11:28:17 IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को कहा कि बच्चों की सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर दिशा निर्देश बनाने को लेकर सुझाव दें. सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है, जिन लोगों ने जवाब दाखिल नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में जवाब दाखिल करे.
 
कोर्ट ने कहा बच्चे स्कूल में भय के माहौल और किसी डर में न रहे इसको लेकर भी कि दिशा निर्देश बनाये. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा . 
 
बता दें कि प्रदुम्न के पिता, वक़ील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है. बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पालिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि इनका सही तरह से पालन हो.
इसके अलावा देश भर में बच्चो की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही जो दिशा निर्देश बनाए गए है अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए. 
 
गौरतलब है कि गुडगांव के रेयॉन इंटरनेशनल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. 
 
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