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दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्यों न सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिये जाएं ?

दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के फैसले के बाद अब धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को हटाये जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में मांग की गई है कि धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को हटाया जाए क्योंकि इससे संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उलंघन हो रहा है.

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  • Last Updated: October 13, 2017 14:03:11 IST
नई दिल्ली. दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के फैसले के बाद अब धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को हटाये जाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में मांग की गई है कि धार्मिक जगहों से लाउडस्पीकर को हटाया जाए क्योंकि इससे संविधान में दिए मौलिक अधिकारों का उलंघन हो रहा है.
 
याचिकाकर्ता संजीव कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि देश में सभी धर्म सदियों पुराने हैं, जबकि धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कुछ समय पहले शुरू हुआ. याचिका में कहा गया कि हिंदू धर्म 4 हज़ार साल, बुद्ध धर्म 2500 साल, जैन धर्म 2600 साल और इस्लाम 1400 साल से है ऐसे में लाऊड स्पीकर तो कुछ दशकों से है तो आखिर ये धर्म का हिस्सा कैसे हो सकता है. 
 
याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर ये धर्म का हिस्सा नहीं हैं तो ऐसे में धार्मिक जगहों पर लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक कहीं से भी अनुच्छेद 25, 26 के दायरे में नहीं आएगा. इस लिए इस पर रोक लगाई जाए. केंद्र सरकार को 29 जनवरी तक जवाब दाखिल करना है.
 
बता दें कि इससे पहले 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस साल दिल्ली-एनसीआर पटाखों की बिक्री पर 1 नवंबर तक रहेगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वो इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में कुछ असर पड़ता है या नहीं. 

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